सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: JTET पास पारा शिक्षक बनेंगे सहायक शिक्षक
वर्षों की लड़ाई के बाद पारा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, 10 सप्ताह में बनेगी स्टेट मेरिट लिस्ट
राँची : झारखंड के JTET उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को लेकर Supreme Court of India ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि JTET पास पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की बेंच नंबर 9 में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एवीएन भाटी ने सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड सरकार अगले 4 सप्ताह के भीतर सभी रिक्त पदों को चिन्हित करे। इसके बाद 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए अगले 2 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
10 सप्ताह में बनेगी मेरिट लिस्ट
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगले 10 सप्ताह के भीतर मैट्रिक, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण एवं JTET में प्राप्त अंकों के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर JTET पास पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा।
पारा शिक्षकों में खुशी की लहर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे झारखंड में पारा शिक्षकों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल है। लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे शिक्षकों ने इस फैसले को ऐतिहासिक जीत बताया है।
शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल पारा शिक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। वर्षों से सेवा दे रहे प्रशिक्षित शिक्षकों को अब स्थायी पहचान मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
