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JPSC Exam Alert: रांची में 200 मीटर तक धारा 163 लागू, भीड़ पर सख्त रोक

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JPSC Exam 2026 Alert: रांची में 200 मीटर तक धारा 163 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

प्रमुख बिंदु

  • JPSC बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित
  • रांची के 15 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
  • 200 मीटर दायरे में BNSS की धारा 163 लागू
  • 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक
  • ध्वनि यंत्र, हथियार और सभा पर पूर्ण प्रतिबंध

JPSC परीक्षा को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर रांची प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। यह परीक्षा 10 मई 2026 को जिले के 15 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं।

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200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

संभावित भीड़ और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

 यह आदेश परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगा।

समय सीमा:
10 मई 2026, सुबह 07:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार:

  • 5 या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना (कुछ सरकारी कार्यों को छोड़कर)
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग
  • किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम आदि
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे पारंपरिक हथियार
  • किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन

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मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर:

  • दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति
  • पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और अधिकारी तैनात

ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।

कदाचारमुक्त परीक्षा पर प्रशासन का फोकस

प्रशासन का स्पष्ट उद्देश्य है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।

अभ्यर्थियों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ से बचें।

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