SIR-2026: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार के लिए अब सिर्फ 7 दिन, 30 सितंबर आखिरी तारीख
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत मतदाता सूची से जुड़ी दावा-आपत्ति और आवेदन प्रक्रिया के लिए अब सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने, विवरण में सुधार या पता बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रमुख बातें
30 सितंबर 2026 तक जमा किए जा सकेंगे दावे और आपत्तियां
नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करें
नाम हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7
विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8
30 सितंबर के बाद शुरू होगा दावों-आपत्तियों के डिजिटाइजेशन और जांच का काम
इसके बाद नोटिस, सुनवाई और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया होगी
30 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के. रवि कुमार ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें। जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 30 सितंबर तक ECINET के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ की सहायता से फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद निर्वाचन मशीनरी एसआईआर के अगले चरण में प्रवेश करेगी। इसमें प्राप्त दावों और आपत्तियों का डिजिटाइजेशन, आवेदनों की जांच, जरूरत के अनुसार नोटिस जारी करना और सुनवाई जैसी प्रक्रियाएं शामिल होंगी।
फॉर्म-7 भरने से नाम अपने आप नहीं कटेगा
मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, केवल फॉर्म-7 जमा कर देने से किसी मतदाता का नाम स्वतः मतदाता सूची से नहीं हटेगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और सुनवाई के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
फॉर्म-8 से कराएं सुधार या पता परिवर्तन
मतदाता सूची में नाम और अन्य विवरण में किसी तरह की गलती है तो फॉर्म-8 के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा निर्धारित प्रक्रिया के तहत पता बदलने या मतदाता का नाम स्थानांतरित कराने के लिए भी फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
युवाओं को आवेदन के लिए जागरूक करने की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट (BLA), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तथा निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें। खास तौर पर ऐसे युवाओं को आवेदन के लिए प्रेरित करने को कहा गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
अंतिम मतदाता सूची की तैयारी की ओर बढ़ेगा चुनाव विभाग
के. रवि कुमार के मुताबिक, एसआईआर का उद्देश्य पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना और मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपना नाम और मतदाता सूची में दर्ज विवरण जांच लें और जरूरत होने पर 30 सितंबर से पहले संबंधित फॉर्म जमा कर दें। महत्वपूर्ण: दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इसके बाद इस चरण के लिए अतिरिक्त समय बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है।
