जएसएससी के पास निषेधाज्ञा

JSSC कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा। छात्रों का विरोध-प्रदर्शन भी जारी।

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झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पास निषेधाज्ञा जारी

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, नामकुम, राँची की चाहरदीवारी से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है।

धरना, प्रदर्शन और रैली पर रोक

निषेधाज्ञा के तहत, बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, न्यायालय कार्य, धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रमों को छोड़कर लागू होगा।

अस्त्र-शस्त्र पर प्रतिबंध

आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर चलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

हरवे-हथियार लेकर चलने पर रोक

किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग

बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी इस निषेधाज्ञा के तहत वर्जित किया गया है। यह नियम सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन पर लागू नहीं होगा आदेश

यह निषेधाज्ञा जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगी। आदेश केवल आम नागरिकों और अन्य संस्थाओं पर प्रभावी रहेगा।

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