झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी राहत, FIR निरस्त कर दी

झारखंड/बिहार राष्ट्रीय ख़बर विधानसभा चुनाव

हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, 2014 चुनाव आचार संहिता मामले में दर्ज FIR झारखंड हाईकोर्ट ने की रद्द

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। इस फैसले के बाद लंबे समय से लंबित इस मामले का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है।

प्रमुख बातें

  • झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की।
  • मामला 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा था।
  • FIR आदित्यपुर थाना में दर्ज की गई थी।
  • कोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री को बड़ी कानूनी राहत मिली है।

क्या था पूरा मामला?

वर्ष 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में इस FIR को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

मामले की सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिल गई।

निष्कर्ष

झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से वर्ष 2014 के चुनावी आचार संहिता मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। अदालत द्वारा FIR रद्द किए जाने के बाद यह मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *