रांची में UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 को लेकर निषेधाज्ञा

JPSC आंदोलन के बीच प्रशासन अलर्ट, UPSC परीक्षा केंद्रों पर कड़े प्रतिबंध

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UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर रांची में निषेधाज्ञा, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में लागू रहेंगे प्रतिबंध

रांची में संघ लोक सेवा आयोग  द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के मद्देनजर विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ और किसी तरह की अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

प्रमुख बातें

  • UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
  • परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू।
  • 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक।
  • लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
  • हथियार लेकर चलने और बैठक या आमसभा आयोजित करने पर रोक।
  • 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा।

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था

रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत परीक्षा के सुचारू और कदाचार मुक्त संचालन के लिए पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

200 मीटर की परिधि में पांच तरह के प्रतिबंध

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है।

इसके तहत:

  • पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।
  • ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
  • बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद समेत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारियों को छूट दी गई है।
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि हरवे हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।

इन तारीखों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा

जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त 2026 को प्रभावी रहेगी।

इन सभी दिनों में सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू रहेंगे।

निर्मला कॉलेज भी परीक्षा केंद्र

जारी आदेश में रांची के निर्मला कॉलेज, डोरंडा को परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। प्रशासन ने परीक्षा के दौरान केंद्र के आसपास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया है।

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