CGL-CDPO नियुक्ति रद्द करने पर HC की रोक, चयनित अभ्यर्थियों को मिली राहत

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JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

प्रमुख बातें
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक।
चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत।
राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा।
मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में भी रोक लग चुकी है।
संबंधित मामलों में अब हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार है

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद के बीच शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत
झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से JSSC-CGL और CDPO भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने इन परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेम ऑर्डर फॉलो होगा। साथ ही, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
JPSC नियुक्ति मामले में भी लग चुकी है रोक
इससे एक दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC 11वीं-13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर भी रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने अगले आदेश तक नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि संबंधित कर्मचारी अपना काम जारी रखेंगे।

भर्ती परीक्षाओं पर बढ़ा कानूनी पेच
JSSC-CGL, CDPO और JPSC से जुड़ी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के लगातार हस्तक्षेप के बाद झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है।

 

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