झारखंड SIR 2026 के तहत मतदाता सूची और दस्तावेज सत्यापन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के निर्देश

SIR- दो सुनवाई के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वालों पर बड़ा अपडेट

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Jharkhand SIR 2026: 22 अक्टूबर तक दो बार सुनवाई के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वाले मतदाताओं की बनेगी बूथवार सूची

प्रमुख बातें

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने ईआरओ और एईआरओ को दिए निर्देश
  • नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलए-2 के साथ पांचवीं बैठक में साझा होगी सूची
  • सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर सूची का किया जाएगा प्रकाशन
  • फॉर्म-6 के लिए दस्तावेज नहीं जुटा पा रहे पात्र युवाओं की मदद करेंगे बीएलओ

22 अक्टूबर तक तैयार होगी बूथवार सूची

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर 2026 तक ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूची तैयार की जाए, जिनकी दो बार नोटिस सुनवाई होने के बावजूद आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके हैं।
निर्देश के अनुसार, नवंबर के पहले सप्ताह में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की पांचवीं बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संबंधित सूची साझा की जाएगी। साथ ही, सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता मिल सके।

दूसरे राज्य की मतदाता सूची में नाम मिलने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति का नाम दूसरे राज्य या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है और वह संबंधित मतदान केंद्र की सूची में अपना नाम नहीं रखना चाहता, तो नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नाम विलोपित करने की कार्रवाई की जाए।

फॉर्म-6 के आवेदकों की मदद करेंगे बीएलओ

बैठक में बीएलओ को अपने रजिस्टर में ऐसे नए और युवा पात्र भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन किया है, लेकिन घोषणा पत्र के लिए जरूरी सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं।
ऐसे आवेदकों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक दस्तावेज जुटाने में सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

ECINET पर डिजिटलीकरण में तेजी लाने का निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के आवेदनों के साथ-साथ नोटिस सुनवाई के बाद पारित स्पीकिंग ऑर्डर का ECINET पोर्टल पर डिजिटलीकरण तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने को कहा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारी

समीक्षा बैठक में राज्य ट्रेनिंग नोडल पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित विभिन्न जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ और एईआरओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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