कोलकाता: ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार
सियालदह कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
कोलकाता के सियालदह सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। जज अनिर्बान दास ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा), और धारा 103 (हत्या) के तहत यह फैसला सुनाया।
57 दिनों में फैसला, 20 जनवरी को सजा का ऐलान
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 57 दिन के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया। संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए जज ने कहा, “तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।”
दोषी की दलील और जज की प्रतिक्रिया
संजय रॉय ने अदालत में सवाल उठाते हुए कहा, “मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?” इस पर जज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सभी सबूतों और गवाहों की बारीकी से जांच की है और संजय रॉय को दोषी पाया है।
न्यायिक हिरासत में दोषी, सजा का इंतजार
संजय रॉय को 20 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। तब तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
देशभर में फैला था रोष
इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया था। कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग मुख्य रूप से शामिल थे।
यह फैसला न्याय के प्रति विश्वास और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
