झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025: कड़ी सुरक्षा और निषेधाज्ञा लागू
झारखंड अधिविद्य परिषद् (JAC) द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2025 का आयोजन 11 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक किया जाएगा। यह परीक्षा पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक विभिन्न 86 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त कराने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती
रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए लागू किया गया है।
निषेधाज्ञा के तहत लगाए गए प्रतिबंध
- भीड़ इकट्ठा करने पर रोक – पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर जमा होना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्यों में संलग्न कर्मचारियों और शवयात्रा को छोड़कर)।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक – परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- साइबर कैफे और फोटोकॉपी दुकानें बंद रहेंगी – परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- हथियारों पर प्रतिबंध – किसी भी प्रकार के हथियार, जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्यों में संलग्न अधिकारियों को छोड़कर)।
- लाठी-डंडा और अन्य हथियारों पर रोक – लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने की मनाही रहेगी।
- सभा और बैठक पर रोक – परीक्षा केंद्रों के पास किसी भी प्रकार की आमसभा या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी।
कब प्रभावी रहेगा निषेधाज्ञा आदेश
यह निषेधाज्ञा परीक्षा के दिनों में प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 08:20 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिन तिथियों पर यह लागू रहेगा वे निम्नलिखित हैं:
11.02.2025, 13.02.2025, 14.02.2025, 15.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025, 20.02.2025, 21.02.2025, 22.02.2025, 24.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, 28.02.2025, 01.03.2025 एवं 03.03.2025
सख्त कार्रवाई के निर्देश
रांची जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा का उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न कराना है।