झारखंड कोचिंग ‘सेंटर विधेयक 2025: छात्रों और अभिभावकों की बड़ी जीत’

झारखंड/बिहार रोज़गार समाचार

झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक: छात्रों और अभिभावकों की जीत – अजय राय

रांची, 27 अगस्त 2025:
झारखंड विधानसभा में हाल ही में पारित “झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025” को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इसे छात्रों और अभिभावकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

 

प्रमुख बातें

छात्र सुरक्षा: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाने से पहले अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी।

मानसिक स्वास्थ्य: 1000 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।

संचालन समय: कोचिंग संस्थान सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही संचालित होंगे, जिससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव और थकान कम होगी।

पारदर्शिता: शुल्क, कोर्स, शिक्षक और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी सार्वजनिक होने से अभिभावकों को सही जानकारी मिलेगी



अजय राय ने कहा कि यह कानून छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए और इसके लिए एक सशक्त रेगुलेटरी कमेटी बनाई जानी चाहिए, जो शिकायतों का समय पर निवारण करे।

अजय राय ने आश्वासन दिया कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन हमेशा छात्रों और अभिभावकों की आवाज़ बनकर सरकार तक उनकी समस्याएँ पहुँचाता रहेगा।

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