JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था

JSSC परीक्षा से पहले रांची में सख्ती, आखिर क्यों लागू हुई धारा 163?

झारखंड/बिहार रोज़गार समाचार

JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में जुटने पर रोक

रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड इंटरमीडिएट एवं स्नातक प्रशिक्षित विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए रांची प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

प्रमुख बातें

  • JSSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर रांची में धारा 163 लागू
  • परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी
  • पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक
  • लाठी-डंडा, हथियार और ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
  • 22 जून से 24 जून तक सुबह 6:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक आदेश लागू

कदाचार रोकने के लिए प्रशासन सतर्क

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसे देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा:

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना
  • किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
  • बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे हथियार लेकर चलना
  • लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियार रखना
  • किसी भी प्रकार की बैठक, सभा या प्रदर्शन आयोजित करना

हालांकि सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और आवश्यक सरकारी गतिविधियों को इससे छूट दी गई है।

कब तक लागू रहेगा आदेश?

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 22 जून 2026 से 24 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी।

यह है परीक्षा केंद्र

रांची के जिस परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है, उसमें प्रमुख रूप से:

  • I Cube Digital, Near Medanta Hospital, Cafeteria Building, Irba, Ranchi

शामिल है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य केंद्रों पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सकती है।

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अभ्यर्थियों से अपील

प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने, निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

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