झारखंड SIR: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधार का आखिरी मौका 31 अक्टूबर तक, जानें ताजा आंकड़े
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने, नाम हटाने, संशोधन और पता बदलने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित है।
प्रमुख बातें
- 31 अक्टूबर 2026 तक ही दावा-आपत्ति के तहत आवेदन करने का मौका।
- फॉर्म-6 से अब तक 8,85,843 आवेदन डिजिटाइज किए गए।
- फॉर्म-7 के तहत नाम हटाने से संबंधित 35,867 आवेदन और आपत्तियां दर्ज।
- फॉर्म-8 के तहत 5,52,767 आवेदन डिजिटाइज किए गए।
- अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
फॉर्म-6 से 8.85 लाख से अधिक आवेदन डिजिटाइज
झारखंड SIR बुलेटिन के 27 अक्टूबर 2026 को जारी विवरण के अनुसार, 25 अक्टूबर तक फॉर्म-6 के माध्यम से कुल 8,85,843 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। वहीं, 26 अक्टूबर को 4,704 आवेदन डिजिटाइज हुए। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए किया जाता है।
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फॉर्म-6A के तहत 121 आवेदन
विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण से संबंधित फॉर्म-6A के तहत अब तक 121 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। 26 अक्टूबर को इस श्रेणी में कोई नया आवेदन डिजिटाइज नहीं हुआ।
फॉर्म-7 से नाम हटाने के लिए 35,867 आवेदन
मतदाता सूची से नाम हटाने या नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जाता है। बुलेटिन के अनुसार, इसके तहत अब तक 35,867 आवेदन और आपत्तियां डिजिटाइज की गई हैं। 26 अक्टूबर को 2,606 आवेदन डिजिटाइज हुए।
फॉर्म-8 से सुधार और स्थानांतरण के 5.52 लाख आवेदन
मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत निवास स्थान बदलने पर प्रविष्टि स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाता है। इसके तहत अब तक 5,52,767 आवेदन डिजिटाइज किए गए हैं। 26 अक्टूबर को 2,195 आवेदन डिजिटाइज हुए।
30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
झारखंड में SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इससे पहले मतदाताओं को अपने नाम की स्थिति जांचने और जरूरी सुधार के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है।
31 अक्टूबर तक जरूर करें आवेदन
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, किसी प्रविष्टि में गलती है या नाम हटाने अथवा स्थानांतरण से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज करनी है, तो 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन करने के अवसर और प्रक्रिया के लिए संबंधित निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेना जरूरी होगा।
