झारखंड कैबिनेट बैठक: 24 जुलाई 2025 को लिए गए 22 अहम फैसले
मुख्य बिंदु:
वीरगति को प्राप्त अर्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को मिलेगी नौकरी
पुलिस भर्ती विज्ञापन रद्द, उम्रसीमा में मिलेगी छूट
अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदला गया
तीन महिला डॉक्टरों को सेवा से हटाया गया
विशेष न्यायालय, विश्वविद्यालय विधेयक और नई नियमावलियों को मिली मंजूरी
शहीद जवानों के आश्रितों को नौकरी और सहायता
राज्य के अर्धसैनिक बलों के उन जवानों, जो राष्ट्र की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा नियुक्ति की मंजूरी दी गई है।
—
CAG की रिपोर्ट विधानसभा में होगी प्रस्तुत
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (वर्ष 2023 तक) को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
—
सेवानिवृत्ति लाभों में काल्पनिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति
पूर्व में जारी राज्य सरकार के संकल्प को निरस्त कर केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार काल्पनिक वेतनवृद्धि को मान्य किया गया है।
—
वित्तीय और प्रशासनिक नियमावली पर अहम निर्णय
“झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025” को स्वीकृति
झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली मंजूर
झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2024 संशोधित रूप में पारित
—
पुलिस भर्ती से संबंधित बड़े निर्णय
2025 की संयुक्त पुलिस भर्ती नियमावली बनने के बाद पूर्व में जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व आवेदकों को शुल्क और उम्र सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है।
—
चिकित्सा पदाधिकारियों पर कार्रवाई
नियम उल्लंघन के चलते तीन महिला चिकित्सा पदाधिकारियों —
डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर)
डॉ. रीना कुमारी (बोकारो)
डॉ. वीणा कुमारी एम. (कसमार, बोकारो)
को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई।
—
मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक का गठन
पूर्ववर्ती “अटल मोहल्ला क्लीनिक” योजना का नाम बदलकर “मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक” कर दिया गया है।
—
विशेष न्यायालय और श्रावणी मेला सुरक्षा के लिए निर्णय
डाल्टनगंज में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति मिली।
साथ ही श्रावणी मेला 2025 के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 यातायात ओपी गठित करने की स्वीकृति दी गई।
—
शिक्षा क्षेत्र में नए पद सृजन और नियमावली
उर्दू माध्यम के लिए कुल 4339 सहायक आचार्य पदों का सृजन
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु नियमावली
विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को मंजूरी
—
ग्रामीण विकास व पोषण योजना को लेकर अहम समझौते
स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए CRISP संस्था से Non-Financial MoU
किशोरी बालिकाओं को MFEDF (Micronutrient Fortified & Energy Dense Food) की आपूर्ति हेतु चयनित एजेंसियों को वित्त नियमावली में छूट देते हुए नामित किया गया।
—
अन्य निर्णय
राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को कोर्ट में गवाही के लिए यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में लगे रिसोर्स पर्सनों की स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन
भवन निर्माण विभाग में GST प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया
