रांची में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सख्ती, 48 घंटे का अल्टीमेटम
रांची नगर निगम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की कार्रवाई तेज कर दी है। डोरंडा के ग्वाला टोली में सरकारी जमीन पर कथित अनधिकृत कब्जे के मामले में संबंधित व्यक्ति को 48 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।
प्रमुख बातें
- डोरंडा के ग्वाला टोली में निगम ने चस्पा किया नोटिस
- सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे का मामला
- संबंधित व्यक्ति को मिला 48 घंटे का समय
- समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर निगम करेगा कार्रवाई
1 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी भूमि का मामला
रांची नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वार्ड संख्या-45 के ग्वाला टोली, डोरंडा में कार्रवाई की गई। यहां खाता संख्या-213 और प्लॉट संख्या-140 की करीब 1 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के संबंध में नोटिस चस्पा किया गया।
इसके साथ ही निगम की ओर से माइकिंग कर भी संबंधित लोगों को इसकी जानकारी दी गई।

48 घंटे में हटाना होगा अतिक्रमण
नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को सरकारी भूमि से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया जाएगा।

निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी
रांची नगर निगम की ओर से शहर में सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत डोरंडा में यह नोटिस जारी किया गया है। अब 48 घंटे की समय सीमा पूरी होने के बाद निगम की अगली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
