झारखंड: रेल रोको आंदोलन को देखते हुए मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे स्टेशन पर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
मुख्य बिंदु
20 सितंबर को कुड़मी समाज का रेल रोको आंदोलन प्रस्तावित
प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया सख्त कदम
मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन पर 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
19 सितंबर रात 8 बजे से 21 सितंबर सुबह 8 बजे तक प्रभावी आदेश
पांच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, रैली, जुलूस और अस्त्र-शस्त्र ले जाने पर रोक
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रांची।
कुड़मी समाज द्वारा 20 सितंबर 2025 को रेल रोको आंदोलन की घोषणा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। विधि-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किया है।
इस आदेश के तहत मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 19 सितंबर 2025 की रात 8:00 बजे से 21 सितंबर 2025 की सुबह 8:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा की प्रमुख शर्तें
1. पाँच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना वर्जित रहेगा (सरकारी कार्य, न्यायालय कार्य, धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2. किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे-हथियार ले जाना मना होगा।
4. धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा पर पूरी तरह रोक रहेगी।
5. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा (सरकारी कार्य को छोड़कर)।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
