JSSC Excise Constable Exam: Ranchi में धारा 163 लागू, क्या Allowed क्या Banned?

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर रोज़गार समाचार

रांची में उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर कड़ी तैयारी, 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

Top Points
12 अप्रैल 2026 को होगी झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा

सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत प्रतिबंध

सुबह 4 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगा आदेश लागू

भीड़, हथियार, लाउडस्पीकर और सभा पर पूर्ण रोक

परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

≈==================
रांची जिले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती सभी परीक्षा केंद्रों पर की गई है। प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर कानून-व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
धारा 163 के तहत लागू हुई निषेधाज्ञा

अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) श्री कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

यह आदेश 12 अप्रैल 2026 को सुबह 04:00 बजे से रात 09:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

निषेधाज्ञा के तहत निम्न गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है:

पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह जमा होना
लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग
किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम आदि
लाठी-डंडा, तीर-धनुष जैसे पारंपरिक हथियार लेकर चलना
किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन आयोजित करना
हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
80 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा
रांची जिले में इस परीक्षा के लिए 80 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

इनमें प्रमुख रूप से शहर और आसपास के क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज शामिल हैं जैसे:

शहीद चौक स्थित जिला स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
डीएवी पब्लिक स्कूल, काके रोड और बरियातू
सेंट जेवियर्स कॉलेज (इंटर सेक्शन)
मारवाड़ी कॉलेज, रांची
डोरंडा, हटिया, कांके, नामकुम और ओरमांझी के कई स्कूल
इन सभी केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
कदाचार मुक्त परीक्षा कराने पर प्रशासन का फोकस
प्रशासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। इसके लिए न केवल पुलिस बल की तैनाती की गई है, बल्कि प्रत्येक केंद्र के आसपास निगरानी भी बढ़ाई गई है।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
परीक्षा केंद्र समय से पहले पहुंचें
किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ न लाएं
केंद्र के बाहर भीड़ या समूह में खड़े होने से बचें
प्रशासन के निर्देशों का पालन करें

निष्कर्ष
रांची में होने वाली उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा यह संकेत देती है कि सरकार परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। ऐसे में अभ्यर्थियों को भी नियमों का पालन करते हुए सहयोग करना जरूरी होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *