SIR 2026: अब ERO ऑफिस नहीं जाना होगा! घर पर BLO करेगा दस्तावेजों की जांच

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SIR 2026: मतदाताओं को ERO कार्यालय आने की जरूरत नहीं, घर पर BLO लेगा दस्तावेज
झारखंड में SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बड़ी बैठक, अनमैप्ड और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाले मामलों की सुनवाई ऑनलाइन होगी

प्रमुख बातें
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मतदाताओं को ERO कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा।
BLO घर जाकर जरूरी दस्तावेज लेकर ECINet पर अपलोड करेंगे।
जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन सुनवाई होगी।
मतदाता चाहें तो अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अधिकृत कर सकते हैं।
रात्रि आश्रय, श्रमिक, गरीब और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
SIR के दौरान हर मामले में नागरिकता, उम्र और सामान्य निवास की पात्रता जांची जाएगी।

रांची: SIR 2026 को लेकर बड़ा निर्देश
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सोमवार को सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में मतदाताओं की सुविधा और नोटिस की सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

ERO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के संबंध में नोटिस पाने वाले मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में सुनवाई के लिए ERO/AERO कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में BLO संबंधित मतदाता के घर जाकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। इसके आधार पर ERO नियमानुसार मामले पर निर्णय लेगा।

जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन होगी सुनवाई
के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता होने पर उसे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाए। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत भी कर सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को ऑनलाइन सुनवाई के लिए पर्याप्त तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
पहले से बुलाए गए मतदाता पहुंचें तो अधिकारी रहें मौजूद
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को पहले ही सुनवाई के लिए किसी निर्धारित स्थान पर पहुंचने की सूचना दी जा चुकी है और वे वहां पहुंचते हैं, तो संबंधित अधिकारी वहां उपलब्ध रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई मतदाता सुनवाई के लिए पहुंचे और वहां संबंधित अधिकारी उपलब्ध न मिले, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

BLO को तकनीकी मदद देने का निर्देश
घर-घर सत्यापन के दौरान BLO को BLO सुपरवाइजर सहयोग करेंगे। वहीं, जिन BLO को ECINet पर दस्तावेज अपलोड करने में तकनीकी परेशानी हो रही है, उनकी सहायता के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी जरूरत के अनुसार वॉलेंटियर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
गरीब, बेघर और श्रमिकों के लिए विशेष कैंप
SIR की प्रक्रिया में किसी जरूरतमंद मतदाता को परेशानी न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को रात्रि आश्रय स्थलों, श्रमिकों, गरीब, बेघर और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क और विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जिन क्षेत्रों में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां कैंप मोड में डिजिटाइजेशन का काम पूरा करने को कहा गया है।
Form-6, 6A, 7 और 8 के डिजिटाइजेशन में तेजी
आउटरीच कार्यक्रम के तहत पात्र लोगों को Form-6 के जरिए मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मतदाताओं से प्राप्त Form-6, 6A, 7 और 8 के आवेदनों के डिजिटाइजेशन और जिन मामलों में सुनवाई जरूरी है, उनमें नोटिस जेनरेट करने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया है।
हर मामले में जारी होगा स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश
SIR के तहत जारी नोटिस की सुनवाई के बाद अधिकारियों को ठोस, स्पष्ट और कारणयुक्त Speaking Order पारित करने का निर्देश दिया गया है। हर मामले में यह जांचना होगा कि संबंधित व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता पूरी करता है या नहीं। इसके लिए मुख्य रूप से तीन बिंदुओं की जांच होगी—

संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं।
1 अक्टूबर 2026 तक उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या नहीं।
वह संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करता है या नहीं।
कोई पात्र मतदाता न छूटे, अपात्र शामिल न हो
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि SIR की प्रक्रिया के दौरान कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई अपात्र अथवा विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी लोहरदगा संजय कुमार समेत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, ERO और AERO वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

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