SIR 2026 को लेकर अधिकारियों को प्रशिक्षण देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार

30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदाताओं को भरना होगा इन्यूमरेशन फॉर्म

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SIR 2026: 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदाताओं को भरना होगा इन्यूमरेशन फॉर्म; CEO ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने कहा है कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले इन्यूमरेशन फेज के दौरान बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और हस्ताक्षरित फॉर्म वापस प्राप्त करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। गैर-भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिकता छोड़ चुके व्यक्ति बिना हस्ताक्षर किए फॉर्म तत्काल बीएलओ को वापस कर दें। गलत जानकारी देकर फॉर्म जमा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।

प्रमुख बातें

  • 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा इन्यूमरेशन फेज
  • BLO घर-घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहित करेंगे
  • 5 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
  • डुप्लीकेट नाम वाले मतदाताओं को एक स्थान चुनना होगा
  • 11 निर्धारित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना होगा
  • गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई संभव

एक मतदाता, एक ही मतदान केंद्र

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम देश में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है तो उसे अपने सामान्य निवास वाले क्षेत्र में फॉर्म जमा करना होगा और दूसरे स्थान पर प्राप्त फॉर्म बिना हस्ताक्षर के कारण बताते हुए वापस करना होगा।

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उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम झारखंड और किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और वह झारखंड में अपना नाम बनाए रखना चाहता है तो उसे दूसरे राज्य में फॉर्म-7 भरकर नाम हटवाना होगा।

नागरिकता के लिए तीन महत्वपूर्ण नियम

के. रवि कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म तिथि के आधार पर नागरिकता के तीन अलग-अलग प्रावधान लागू होते हैं।

1. बर्थ राइट रूल

26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाएगा।

2. वन पैरेंट रूल

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

3. टू पैरेंट रूल

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए दोनों माता-पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, या एक भारतीय नागरिक हो तथा दूसरा वैध पासपोर्ट और वीजा धारक हो।

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5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने वाले सभी मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग सही पाई जाएगी, उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाताओं की सूची भी ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ जारी की जाएगी।

नए मतदाताओं को मिलेगा फॉर्म-6

BLO नए मतदाताओं को फॉर्म-6 और डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मतदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म-6 का ऑनलाइन अपडेट नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान किया जाएगा।

मतदाताओं को घोषणा पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति भी जमा करनी होगी।

अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

निर्वाचन सदन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी जिलों के कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर को SIR प्रक्रिया, BLO ऐप, नागरिकता नियम, मैपिंग, इन्यूमरेशन फॉर्म तथा विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं से संबंधित दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, संजय कुमार तथा सुनील कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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