मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 8 दिसंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के प्रमुख निर्णय
झारखण्ड मंत्रिपरिषद ने सोमवार, 08 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बैठक में राज्य के शैक्षणिक, सड़क, स्वास्थ्य, वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक सुधार, न्यायालयीन अनुपालन, भूमि लीज तथा वित्तीय मामलों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
शिक्षा एवं अधोसंरचना से जुड़े निर्णय
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नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ (लातेहार) के निर्माण के लिए ₹38.82 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
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विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया (चतरा) के निर्माण हेतु ₹34.62 करोड़ की मंजूरी।
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रांची विश्वविद्यालय एवं उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को स्वीकृति।
सड़क एवं पुल निर्माण परियोजनाएँ
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गोड्डा जिले में घाटबंका–देवडांड़ मार्ग (17.808 किमी) के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण हेतु ₹127.54 करोड़ की स्वीकृति।
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साहेबगंज जिले में दिग्धी मोड़–मालिन रिसौड़ मोड़ (8.176 किमी) सड़क के पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण हेतु ₹61.57 करोड़ स्वीकृत।
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डालटनगंज–चैनपुर मार्ग पर नॉर्थ कोयल नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु ₹64.06 करोड़ की मंजूरी।
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गुमला में बांकुटोली–कुरकुरा बानो पथ (33.568 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹140.51 करोड़ की स्वीकृति।
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रांची में सिरमटोली चौक–राजेंद्र चौक–मेकॉन राउंडअबाउट तक चार लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड (2.34 किमी) निर्माण हेतु ₹470.12 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति।
वन, पर्यावरण एवं पर्यटन
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गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, मुटा के संचालन हेतु झारखण्ड सरकार और BNHS के बीच MoU के अनुमोदन की स्वीकृति।
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झारखण्ड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (JETA) के Articles of Association में संशोधन को मंजूरी।
खाद्य सुरक्षा एवं कृषि
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झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को स्वीकृति।
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खरीफ वर्ष 2025–26 में धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को बोनस के रूप में 48.60 करोड़ रुपये स्वीकृत।
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कुल अधिप्राप्ति दर ₹2450 प्रति क्विंटल तय।
भूमि लीज एवं खनन संबंधित निर्णय
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बड़कागांव (हजारीबाग) में विभिन्न मौजों की कुल 41.965 एकड़ भूमि को NTPC Ltd. को बादम कोयला खनन परियोजना के लिए 30 वर्षों की लीज पर स्वीकृति।
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इसी परियोजना हेतु मौजा–रूदी की 52.57 एकड़ वनभूमि को ₹12.86 करोड़ भुगतान पर 30 वर्ष की लीज स्वीकृत।
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झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की अनुसूची में संशोधन की मंजूरी।
न्यायालयीन निर्देशों के अनुपालन
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वन्दना भारती व सुषमा बड़ाईक की उप-समाहर्त्ता पद पर नियुक्ति तिथियों में संशोधन व वरीयता निर्धारण की स्वीकृति।
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WP(S) 3574/2021 के वादियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।
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नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए वित्तीय लाभ मंजूर।
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स्व. रामबहादुर मोची को देय ACP/MACP वित्तीय लाभ की स्वीकृति।
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डॉ. पुष्पलता के योगदान की स्वीकृति।
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WP(S) 1003/2021 के तहत दैनिक वेतनभोगियों की सेवावधि को सेवान्त लाभों में शामिल करने की स्वीकृति।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े निर्णय
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परसपानी, गोड्डा स्थित राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज के इंटर्न छात्रों की वृत्तिका में वृद्धि।
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रिम्स, रांची के सह-प्राध्यापकों को 1 जुलाई 2019 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति।
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डॉ. प्रभु सहाय लिंडा को सेवा से मुक्त किया गया।
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डॉ. अंजना गांधी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय
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वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाशों की सूची स्वीकृत।
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झारखण्ड राज्य में Dam Safety Act, 2021 के तहत State Committee on Dam Safety का पुनर्गठन।
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राजकीय मेला/महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका को मंजूरी।
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संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को 5वां, 6ठा एवं 7वां वेतनमान स्वीकृत।
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“मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना” में संशोधन।
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झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 में आवश्यक संशोधन स्वीकृत।
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नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की विभिन्न लेखा और प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्टों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी।
