झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को 21 मई तक राहत है। रांची सिविल कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई 21 मई को तय की गई है। इस बीच उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बीच जयराम महतो की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है।
आपको बता दें कि, रांची के नगड़ी थाना में दर्ज एक मामले में रांची पुलिस जयराम को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी। 1 मई को जयराम नामांकन करने के लिए बोकारो में थे। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी होनी थी लेकिन इस बीच वे फरार हो जाते हैं। वारंट इश्यू होने के बाद उनकी गिरफ्तारिक को लेकर खतरा मंडराने लगता है। इस बीच रांची के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की जाती है। सुनवाई के दौरान 6 मई को कोर्ट किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा देता है।
फिलहाल, जयराम महतो और झारखंडी भाषा खतियान संघ समिति के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। यह देखना दिलचस्प होगा।