झारखंड में प्रथम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त। 13 को मतदान।

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मुख्य बिंदु

  • प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य सोमवार शाम समाप्त होगा
  • चुनाव के बाद क्षेत्र में बाहरी राजनीतिक लोगों पर रहेगी सख्ती
  • पांच जिलों में हेलीकॉप्टर से चुनाव कर्मियों की तैनाती
  • मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों के कैंप लगाने के नियमों की जानकारी
  • मतदाताओं को पहचान पत्र लाने और टोकन लेने का निर्देश
  • आचार संहिता उल्लंघन के 53 मामले दर्ज, 176.15 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त


    प्रथम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को होगा समाप्त

    झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के रवि कुमार ने जानकारी दी कि झारखंड में प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य सोमवार शाम को समाप्त हो जाएगा। जिन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे तक है, वहां 5 बजे के बाद प्रचार बंद होगा, जबकि जिन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 4 बजे तक है, वहां सोमवार को 4 बजे से प्रचार समाप्त होगा।

    बाहरी राजनीतिक लोगों के लिए निर्देश

    चुनाव प्रचार के समाप्ति के बाद जिन राजनीतिक लोगों का उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, उन्हें वहां से चले जाने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसे लोग निर्धारित समय के बाद क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    हेलीकॉप्टर से चुनाव कर्मियों की तैनाती

    चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा के 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रवि कुमार ने यह जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी।

    मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों के कैंप लगाने के नियम

    1. पूर्वानुमति: प्रत्याशियों को मतदान केंद्रों पर कैंप लगाने के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है।
    2. परिधि का पालन: कैंप मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थापित किए जा सकते हैं।
    3. प्रतिबंधित स्थान: धार्मिक स्थल या अतिक्रमित स्थान पर कैंप लगाने की अनुमति नहीं है।
    4. संकेत और झंडे पर पाबंदी: कैंप में प्रत्याशी से जुड़े बैनर, झंडा, फोटो आदि लगाने पर रोक है।
    5. सीमित व्यवस्था: कैंप में केवल एक टेबल और दो कुर्सियां हो सकती हैं, और खान-पान की व्यवस्था नहीं हो सकती।

    मतदाताओं के लिए अपील

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान के दिन अपनी मतदाता पर्ची लेकर जाएं। जिन मतदाताओं को पर्ची नहीं मिली है, उन्हें मतदान केंद्र पर बीएओ या वालेंटियर से टोकन लेना चाहिए, ताकि मतदान में आसानी हो। मतदाता पहचान पत्र न होने पर 12 मान्य पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग करके मतदान किया जा सकता है।

    आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले

    के रवि कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के अभी तक 53 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक 28 केस गढ़वा जिले में सामने आए हैं। राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 176.15 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है।

 

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