NEET की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विवाद था उसपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट आया है। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि, 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बारे में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की है।
दरअसल, 720 मार्क्स की इस परीक्षा में 67 छात्रों को पूरे मार्क्स दिए गए। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा तो पता चला कि, कुछ एग्जाम सेंटर पर लॉस आफ टाइम की वजह से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जिसकी वजह से मार्किंग एक समान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को ग्रेस मार्क्स रद्द करने का आदेश जारी किया है।
NEET- नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप। NSUI ने की दोबारा परीक्षा की मांग।
अब बड़ा और हम सवाल यह है कि, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके सामने क्या विकल्प हैं। जानकारों की माने तो उन्हें दो विकल्प दिए जाएंगे। एक तो यह की 23 जून को जो री-एग्जामिनेशन होने जा रहा है वे उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर बिना ग्रेस मार्क्स के पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। इसे स्पष्ट है कि, नीट जो री-एग्जामिनेशन लेने जा रहा है वे केवल और केवल 1563 छात्रों के लिए होगा बाकी छात्रों को इससे कोई परेशानी नहीं है।