मुख्य बिंदु (बुलेट पॉइंट्स)
- धमकी और फायरिंग: क्रेशर मालिकों से रंगदारी के लिए धमकी और फायरिंग की घटना।
- विशेष टीम का गठन: पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई।
- गुप्त सूचना: चैनपुर-सलतुआ रोड पर अपराधियों की मौजूदगी की जानकारी।
- गिरफ्तारी: तीन मोटरसाइकिल पर सवार छह आरोपियों को पकड़ा गया।
- सुजीत सिन्हा गैंग: आरोपियों ने गैंग के लिए काम करने की बात कबूल की।
- बरामद सामान: पिस्तौल, कट्टा, गोलियां, मोबाइल और मोटरसाइकिल।
- कानूनी कार्रवाई: चैनपुर थाना में मामला दर्ज, आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई।
पलामू: क्रेशर मालिकों को धमकी और फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
घटना का विवरण
पलामू जिले में क्रेशर मालिकों को रंगदारी के लिए धमकियां मिल रही थीं। 29 नवंबर 2024 की रात चैनपुर थाना अंतर्गत डोकरा-चांदो क्रेशर पर फायरिंग की घटना के बाद, पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने निरंतर आसूचना एकत्रित करते हुए 1 दिसंबर 2024 को बड़ी सफलता हासिल की।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
1 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि चैनपुर-सलतुआ रोड पर 5-6 व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने तत्परता से धरती अहरा के पास छापा मारा और तीन मोटरसाइकिल पर सवार छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अपराधियों का खुलासा
गिरफ्तार अपराधियों ने बताया:
- वे सुजीत सिन्हा गैंग के लिए काम कर रहे थे।
- करसो स्थित क्रेशर मालिक द्वारा रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग करने जा रहे थे।
- 29 नवंबर को डोकरा-चांदो क्रेशर पर फायरिंग की घटना में भी उनकी संलिप्तता थी।
- घटना में लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया।
बरामदगी का विवरण
पुलिस ने आरोपियों से निम्नलिखित सामान जब्त किए:
- 03 देशी पिस्तौल
- 01 देशी कट्टा
- 03 जिंदा राउंड
- 03 मोटरसाइकिल
- 07 स्क्रीन टच मोबाइल फोन
गिरफ्तार आरोपी
- अशफाक खान (25 वर्ष), शाहपुर, थाना चैनपुर
- कुश कुमार यादव (21 वर्ष), खपरमंडा, थाना पांकी
- दीपक कुमार भुईया (30 वर्ष), चापी कला, थाना पाकी
- गुलशन कुमार विश्वकर्मा (22 वर्ष), पोची, थाना सतबरवा
- आशिफ अहमद उर्फ राजा खान (22 वर्ष), गर्द, थाना चैनपुर
- फरहान कुरैशी उर्फ शैलू कुरैशी (24 वर्ष), कुरैशी मोहल्ला, थाना चैनपुर
दर्ज मामला
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चैनपुर थाना कांड संख्या 246/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-b)a, 26, और 35 के तहत कार्रवाई की गई है।
