HE,ANT SOREN JHARKHAND HIGH COURT ED JHARKHAND

झारखंड हाईकोर्ट से भी हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत।

झारखंड/बिहार ताज़ा ख़बर

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आज शुक्रवार के दिन इस पर फैसला सुनाया गया। हेमंत सोरेन की तरफ से देश के नामी अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की।

दरअसल, याचिका में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है। इतना ही नहीं जिस जमीन के टुकड़े को लेकर ईडी बात कर रहा है वह जमीन भी उनकी नहीं है।

बहरहाल, कोर्ट के इस निर्णय के बाद हेमंत सोरेन को झटका लगा है। साथ ही पार्टी के लिए भी मुश्किल घड़ी है। हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में हो रहे इस लोकसभा चुनाव में पार्टी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन भी गांडेय से उप चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए यह चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है। इस इम्तिहान की घड़ी में हेमंत सोरेन उनके साथ नहीं हैं। आपको बता दें कि, 31  जनवरी को लैंड स्कैम मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल हेमंत सोरेन होटवार जेल में बंद हैं।

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