JTET परीक्षा पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, शिक्षा सचिव हुए अदालत में पेश
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर गुरुवार को सख्त रुख अपनाया। आज की सुनवाई में राज्य के शिक्षा सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए।
मार्च 2026 तक JTET कराने का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के माध्यम से मार्च 2026 तक JTET परीक्षा हर हाल में आयोजित की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक परीक्षा और उसके परिणाम घोषित नहीं हो जाते, तब तक सहायक आचार्य नियुक्ति के बचे हुए पदों पर प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।
नए विज्ञापन पर रोक
हाईकोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि JTET परीक्षा आयोजित होने तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति के लिए कोई नया विज्ञापन जारी न किया जाए। अदालत ने पिछले 9 वर्षों से JTET परीक्षा नहीं कराए जाने पर कड़ी नाराजगी भी जताई।
याचिका और बहस
यह मामला रितेश महतो सहित 401 याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका से संबंधित है। सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने पक्ष रखा।
