पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए जरूरी फॉर्म भरने की प्रक्रिया: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अहम निर्देश
पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 और 12D भरना अनिवार्य
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए मतदाताओं को फॉर्म 12 और 12D भरना अनिवार्य है। यह फॉर्म विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, अबसेंटी वोटर, शारीरिक रूप से अक्षम, और वरिष्ठ नागरिक हैं। वहीं, जिन मतदाताओं की निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें फॉर्म 12 भरना होगा। यह निर्देश उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पोस्टल बैलेट सेल के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
20 अक्टूबर को होगी पोस्टल बैलेट सेल की पहली बैठक
के. रवि कुमार ने बताया कि 20 अक्टूबर को मुख्यालय स्तर पर सभी जिलों के पोस्टल बैलेट सेल की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अन्य जिलों से संबंधित प्राप्त फॉर्म को संबंधित जिलों को सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान की पूरी प्रक्रिया के लिए एक कैलेंडर तैयार किया गया है और इसके अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाएगा।
एक भी पात्र मतदाता वंचित न रहे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जोर देकर कहा कि पोस्टल बैलेट से मतदान करने के योग्य एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए सभी आवंटित कार्यों का समय पर निष्पादन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 16 आवश्यक सेवाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें रेलवे, मीडिया, बिजली विभाग, बीएसएनएल, डाक और टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्वास्थ्य विभाग, और अन्य शामिल हैं। इन सभी को समय पर फॉर्म 12D उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि वे अपने मताधिकार का सही समय पर प्रयोग कर सकें।
बैठक में प्रमुख अधिकारी मौजूद
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओएसडी गीता चौबे, अवर सचिव घनश्याम प्रसाद भी मौजूद थे। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और पोस्टल बैलेट प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।