जरबैजान से भारत लाया जाएगा फरार आरोपी सुनील कुमार, 23 अगस्त को होगी प्रत्यार्पण प्रक्रिया पूरी
मुख्य बिंदु
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रामगढ़ के पतरातु थाना कांड संख्या 175/22 के आरोपी पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी
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अजरबैजान में 29 अक्टूबर 2024 को हुआ था गिरफ्तार
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बाकु अपराध न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दी
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भारत सरकार से मिला पॉलिटिकल क्लियरेंस, सभी कागजी कार्रवाई पूरी
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23 अगस्त 2025 को आरोपी को भारत लाया जाएगा
रांची, 8 अगस्त 2025- झारखंड एटीएस और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार आरोपी सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। 23 अगस्त 2025 को अभियुक्त को भारत लाया जाएगा।
रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी
रामगढ़ जिले के पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड संख्या 175/22 में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर झारखंड एटीएस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और आरोपी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया। इसी नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को उसे अजरबैजान गणराज्य में गिरफ्तार किया गया।
अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया
गिरफ्तारी के बाद अजरबैजान सरकार ने प्रत्यार्पण के लिए Extradition Dossier मांगा। झारखंड एटीएस ने इसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजा, जिसके बाद बाकु अपराध न्यायालय ने 27 जनवरी 2025 को आरोपी को भारत सौंपने की अनुमति दी।
भारत सरकार की मंजूरी
सीबीआई, नई दिल्ली ने एटीएस झारखंड को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्यार्पण के लिए नामित पदाधिकारियों को भारत सरकार ने Political Clearance प्रदान किया और आधिकारिक पासपोर्ट जारी किया गया।
23 अगस्त को होगा भारत आगमन
अजरबैजान सरकार ने 4 अगस्त 2025 को पत्र भेजकर सूचित किया कि 22 अगस्त को आरोपी को भारतीय अधिकारियों के हवाले किया जाएगा और 23 अगस्त 2025 को उसे भारत लाया जाएगा।