मुख्य बिंदु:
- सवैतनिक अवकाश का आदेश: 13 और 20 नवंबर को मतदान के दिन सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य संस्थानों में कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश।
- दैनिक मजदूर भी शामिल: सवैतनिक अवकाश में दैनिक मजदूर भी शामिल होंगे, यदि वे राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं।
- श्रम विभाग को प्रचार-प्रसार का निर्देश: श्रम विभाग से मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह।
- कानूनी प्रावधान: निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का निर्देश
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि झारखंड के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय एवं अन्य संस्थान 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें दैनिक मजदूर भी शामिल होंगे, बशर्ते वे राज्य के पंजीकृत मतदाता हों। यह निर्देश के. रवि कुमार ने सोमवार को निर्वाचन सदन में श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिया।
श्रम विभाग करेगा प्रचार-प्रसार
के रवि कुमार ने श्रम विभाग से आग्रह किया कि मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश के बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, श्रम विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सभी कर्मचारियों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाए ताकि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
सवैतनिक अवकाश का कानूनी प्रावधान
निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस पर सभी कारोबार, व्यवसाय, एवं औद्योगिक उपक्रम में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाए। यह प्रावधान दैनिक मजदूरों पर भी लागू होता है, और इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।
सभी संस्थानों से सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी कारोबार, व्यवसाय एवं अन्य संस्थानों के नियोजकों और प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि सभी कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि एक भी मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए, इस हेतु सवैतनिक अवकाश का सही ढंग से पालन किया जाए।
बैठक में शामिल अधिकारी
इस बैठक में श्रम आयुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।