झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रांची सदर में निषेधाज्ञा लागू।

ताज़ा ख़बर विधानसभा चुनाव

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निषेधाज्ञा लागू

निर्वाचन क्षेत्र:
राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी (अ०ज०जा०) में दिनांक 20.11.2024 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक मतदान होगा।

निषेधाज्ञा लागू:
अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत दिनांक 18.11.2024 (शाम 5:00 बजे) से लेकर 20.11.2024 (शाम 10:00 बजे) तक निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा के तहत लागू नियम:

  1. मतदान केंद्र के आसपास भीड़ पर प्रतिबंध:
    • मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर 5 या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक।
    • सरकारी कर्मी, मतदानकर्मी, पुलिस और सीएपीएफ कर्मी अपवाद होंगे।
  2. चुनाव प्रचार पर रोक:
    • किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध।
    • घर-घर प्रचार पर 5 व्यक्तियों तक की अनुमति।
  3. शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित:
    • मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित।
  4. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध:
    • निर्धारित अवधि में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित।
  5. राजनैतिक सामग्री निषिद्ध:
    • मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में झंडा, बैनर, पोस्टर, पंपलेट लगाने पर रोक।
  6. बाहरी कार्यकर्ताओं पर रोक:
    • जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और बाहर से आए हैं, वे क्षेत्र छोड़ देंगे।
  7. मीडियाकर्मियों के लिए नियम:
    • मतदान केंद्र के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की मनाही।
    • एग्जिट पोल और रिजल्ट का प्रकाशन निषिद्ध।
  8. अनुमति के बिना सार्वजनिक कार्यक्रम:
    • कोई भी सभा, प्रदर्शन, या धरना बिना अनुमति आयोजित नहीं कर सकते।
  9. हथियार ले जाने पर प्रतिबंध:
    • किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला, आग्नेयास्त्र आदि लेकर चलने की मनाही।
  10. प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर रोक:
    • प्रत्याशी, समर्थक या दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर प्रतिबंध।
  11. उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:

    जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *