विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निषेधाज्ञा लागू
निर्वाचन क्षेत्र:
राँची सदर अनुमंडल अंतर्गत 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी (अ०ज०जा०) में दिनांक 20.11.2024 को प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक मतदान होगा।
निषेधाज्ञा लागू:
अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा-163 के तहत दिनांक 18.11.2024 (शाम 5:00 बजे) से लेकर 20.11.2024 (शाम 10:00 बजे) तक निषेधाज्ञा जारी की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत लागू नियम:
- मतदान केंद्र के आसपास भीड़ पर प्रतिबंध:
- मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर 5 या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक।
- सरकारी कर्मी, मतदानकर्मी, पुलिस और सीएपीएफ कर्मी अपवाद होंगे।
- चुनाव प्रचार पर रोक:
- किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध।
- घर-घर प्रचार पर 5 व्यक्तियों तक की अनुमति।
- शराब की बिक्री और सेवन प्रतिबंधित:
- मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे घोषित।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषिद्ध:
- निर्धारित अवधि में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि उपकरणों का उपयोग प्रतिबंधित।
- राजनैतिक सामग्री निषिद्ध:
- मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में झंडा, बैनर, पोस्टर, पंपलेट लगाने पर रोक।
- बाहरी कार्यकर्ताओं पर रोक:
- जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और बाहर से आए हैं, वे क्षेत्र छोड़ देंगे।
- मीडियाकर्मियों के लिए नियम:
- मतदान केंद्र के भीतर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने की मनाही।
- एग्जिट पोल और रिजल्ट का प्रकाशन निषिद्ध।
- अनुमति के बिना सार्वजनिक कार्यक्रम:
- कोई भी सभा, प्रदर्शन, या धरना बिना अनुमति आयोजित नहीं कर सकते।
- हथियार ले जाने पर प्रतिबंध:
- किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला, आग्नेयास्त्र आदि लेकर चलने की मनाही।
- प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर रोक:
- प्रत्याशी, समर्थक या दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू पर प्रतिबंध।
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