रांची के सिल्ली में घर में घुसा रॉयल बंगाल टाइगर, क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
🔹 मुख्य बिंदु
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सिल्ली प्रखंड के कोचो गांव में पूरण चंद महतो के घर में घुसा बाघ
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रॉयल बंगाल टाइगर के फंसने से इलाके में दहशत का माहौल
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रेस्क्यू अभियान जारी, भीड़ से बचाव के लिए प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
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200 मीटर के दायरे में लागू की गई निषेधाज्ञा, धारा 163 के तहत कार्रवाई
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25 जून 2025 को अपराह्न 9 बजे तक रहेगा निषेध आदेश प्रभावी
🔸 घर में घुसा रॉयल बंगाल टाइगर, ग्रामीणों में दहशत
रांची जिले के सिल्ली प्रखंड अंतर्गत मारदु पंचायत के कोचो गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब श्री पूरण चंद महतो के घर में एक रॉयल बंगाल टाइगर घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगे।
🔸 रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, भीड़ बनी बाधा
सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लेकिन बाघ की मौजूदगी के चलते लोग भारी संख्या में एकत्र होने लगे, जिससे रेस्क्यू कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सुरक्षा उपाय और नियंत्रणात्मक आदेश लागू करने का निर्णय लिया।
🔸 अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी की निषेधाज्ञा
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची ने भारतीय न्यायतंत्र संहिता (B.N.S.S.) की धारा 163 के तहत 25 जून 2025 को अपराह्न 9:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जो निम्नानुसार है:
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5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना वर्जित, (सरकारी कार्य या शवयात्रा को छोड़कर)
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ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध
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अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, बम आदि लेकर चलने की मनाही (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)
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लाठी-डंडा, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलना वर्जित
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बैठक, सभा या आम जनसमूह का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित
🔸 जन सुरक्षा सर्वोपरि, सहयोग की अपील
प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है, ताकि रेस्क्यू कार्य सफलतापूर्वक और बिना किसी नुकसान के पूरा किया जा सके। यह कदम जनजीवन की सुरक्षा और बाघ की सुरक्षित निकासी दोनों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
📌 यह निषेधाज्ञा कब तक लागू है?
👉 प्रभावी तिथि: 25 जून 2025
👉 समय: अपराह्न 9:00 बजे तक
