न्यायालय के आदेश के अनुरूप उचित निर्णय का आश्वासन: शिक्षा सचिव।

झारखंड/बिहार रोज़गार समाचार

झारखंड: आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर शिक्षकों की सुनवाई

झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका WPS – 4571/2024 के संदर्भ में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने आज मोर्चा के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया।

शिक्षक मोर्चा की प्रमुख मांगें

1️⃣ उच्च गुणवत्ता युक्त बायोमेट्रिक डिवाइस: शिक्षकों को निजी मोबाइल से अटेंडेंस बनाने के बजाय स्कूलों में बेहतर बायोमेट्रिक डिवाइस दी जाए।
2️⃣ ऑफलाइन व्यवस्था लागू हो: नेटवर्क समस्या, फिंगर नॉट मैच, आउट ऑफ कैंपस जैसी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए नियम के अनुसार ऑफलाइन उपस्थिति प्रणाली की सुविधा दी जाए।
3️⃣ शिक्षकों पर दबाव बंद हो: विभिन्न जिलों में निकासी सह व्ययन पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों का भयादोहन किया जा रहा है, इसे रोका जाए।
4️⃣ बायोमेट्रिक समस्याओं का समाधान: गोड्डा सहित अन्य जिलों के शिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए।
5️⃣ eVV पोर्टल की खामियां दूर की जाएं: बायोमेट्रिक उपस्थिति बनने के बावजूद सिंक नहीं होने, सर्वर डाउन जैसी तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाए।
6️⃣ नियमों का समान पालन: झारखंड आधार आधारित बायोमेट्रिक नियमावली 2015 सभी कर्मचारियों पर लागू है, लेकिन केवल शिक्षकों पर त्रुटिपूर्ण eVV पोर्टल से अटेंडेंस अनिवार्य करना अनुचित है।

शिक्षा सचिव की प्रतिक्रिया

शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों की मांगों और नियमावली के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद न्यायालय के आदेश के अनुरूप उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधियों की उपस्थिति

🔹 शिक्षक मोर्चा से: अमीन अहमद (प्रदेश संयोजक), विजय बहादुर सिंह, सोमेश कुमार मिश्रा (जिला संयोजक), अरुण कुमार दास (प्रदेश प्रवक्ता), आशुतोष कुमार (संयोजक)।
🔹 कानूनी प्रतिनिधि: वरिष्ठ अधिवक्ता सहदेव चौधरी।
🔹 विभागीय अधिकारी: सचिव उमाशंकर सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा, प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेंदु तिग्गा।

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