सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केवल JTET पास अभ्यर्थी बन सकेंगे सहायक शिक्षक
सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अहम निर्णय सुनाया है। गुरुवार को दिए गए आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले से JTET अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जबकि CTET पास उम्मीदवारों के लिए यह झटका माना जा रहा है।